नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लड़कियों के हित में एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी NDA एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को NDA का एग्जाम होगा।
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दरअसल, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुनवाई हो रही थी, जिसमें कोर्ट ने यह निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि फिलहाल RIMC में लड़कियों को दाखिला नहीं दिया जा सकता। ये 100 साल पुराना स्कूल है। इसमें दाखिले के लिए NDA की परीक्षा देना जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल से लैंगिक भेदभाव चला आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है। इसपर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि RIMC के छात्रों को अनिवार्य रूप से NDA में शामिल होना है। वे कक्षा 8 के छात्रों को एडमिशन देते हैं उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। यदि लड़कियों को इसमें शामिल होना है, तो उन्हें नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी होगी।
यहां याद दिला दें कि सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से घोषणा कर दी है कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा।
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