Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में JPSC की अपील को खारिज करते हुये आयोग पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप की नियुक्ति की जाये। दरअसल, आवेदन के समय मनोज का परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पाया था, जिस कारण उनका फॉर्म रद्द कर दिया गया था। इस पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया और एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। JPSC ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ (मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर) ने अपील खारिज कर दी और आयोग पर लापरवाही के लिए जुर्माना भी लगाया।
JPSC की अपील खारिज, लगा एक लाख का जुर्माना… जानें क्यों
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