RANCHI : झारखंड में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) यानी सहायक अभियंता का एग्जाम रद्द नहीं होगा। हाईकोर्ट ने नियुक्ति में सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकलपीठ के तत्संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने पिछली रिक्तियों में सवर्णों को आरक्षण नहीं देने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। शुक्रवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने सरकार की अपील याचिका पर यह फैसला सुनाया।
जेपीएससी का निर्णय सही
अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहाराया और JPSC को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके पहले अदालत ने अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। JPSC ने सहायक अभियंताओं के कुल 634 पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला था। कोर्ट के इस फैसले के बाद JPSC अब अभिंयताओं की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा।
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