Ranchi : रांची सहित पूरे Jharkhand में बार संचालन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में 1 मई से नई नियमावली के तहत बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत बार संचालकों को रात 12 बजे तक बंद करने की बाध्यता से राहत मिलेगी। यानी अब तय समय सीमा में लचीलापन देखने को मिलेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड इस नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटा है। संशोधित ड्राफ्ट पर मिली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जा रहा है।
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Jharkhand में शराब महंगी होगी
नई प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक पांच सितारा होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जा सकती है। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समय और शुल्क तय होंगे।हालांकि समय में ढील के साथ लाइसेंस शुल्क, जमानत राशि एवं अन्य नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इधर, बार और होटल एसोसिएशन ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, जैसे, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी, जमानत राशि ज्यादा एवं GST के साथ VAT लगाने का विरोध। उनका कहना है कि इससे शराब महंगी होगी और पर्यटन पर असर पड़ेगा। विभाग का लक्ष्य है कि सभी सुझावों पर विचार कर अप्रैल के अंत तक नियमावली अधिसूचित कर दी जाये।
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