Bihar : बिहार(Bihar) में अब बिजली विभाग की लेटलतीफी महंगी पड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय पर कनेक्शन नहीं मिला, तो जिम्मेदार अधिकारी को हर दिन ₹1000 का जुर्माना भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत शहरों में 3 दिन, अन्य शहरी इलाकों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
Bihar सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की
दरअसल, 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी थी, जिससे सिस्टम पर दबाव पड़ा। इसी को देखते हुये सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी। सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, बिजली दरों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ लागू किया गया है। मतलब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती मिलेगी (करीब 20% तक छूट), जबकि शाम 5 से रात 11 बजे के बीच 10-20% तक महंगी होगी।
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