कोहराम लाइव डेस्क : पहली अप्रैल से नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। सरकार ने इस वित्त वर्ष (2021-22) के लिए कुछ बड़े बदलावों का प्लान तैया किया है। बजट 2021 (Budget 2021) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यवर्ग और वेतनभोगी वर्ग को इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। जिन लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है, उन्हें इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दे दी गई है। नए नियम के अनुसार, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। उन्हे बैंक जमा पर टीडीएस की ब्याज दोगुनी देनी होगी।
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आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देना है उद्देश्य
नए नियम के बारे में बात करते हुए, SEBI रजिस्टर्ड और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी (Jitendra Solanki) ने बताया कि केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो ITR फाइल नहीं करते। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। नए नियमों के मुताबिक, पहली जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCS दरें 10-20 फीसदी होंगी, जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं।
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