Bihar : अपना दुखड़ा लेकर थाना जाने वाले किसी भी फरियादी की फ़रियाद आधे घंटे के अंदर खुद थानेदार को सुनने के लिए हाजिर होना होगा। वहीं आवेदन की रिसीविंग भुक्तभोगी को तुरंत देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले थानेदार को स्पष्टीकरण देना होगा। वहीं भुक्तभोगी की शिकायत को विनम्रता पूर्वक सुनेंगे और भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। वेवजह थाने में भीड़ लगाने और फरियादियों को तंग-तबाह करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। यह आदेश पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने अपने मातहत अधिकारियों को दिया। SSP ने अपनी पहली क्राइम मीटिंग में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को राजधानी की पुलिसिंग और चुनौतियों से निपटने का गुरु मंत्र दिया। वहीं बिहार के DGP की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया।
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