Kohramlive : जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलने पर 3 साल की सजा अलग से होगी। वहीं, कैदियों को पैरोल और फरलो पर रिहा करने से पहले उसे ट्रैकिंग डिवाइस पहनने पड़ेगा, ताकि उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। पहली बार क्राइम करने वालों, नशे की लत में जकड़े कैदियों और विदेशी कैदियों को अलग-अलग रखने का सुझाव है। जेल के अंदर सुधार लाने के लिहाज से केंद्र सरकार नये कारावास अधिनियम पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका मसौदा भी तैयार किया है। तैयार मसौदे में जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सोमवार को अपलोड किए गये मसौदे के मुताबिक, निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायेगा। वहीं, प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसी भी कैदी की नियमित तलाशी ली जायेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीते मई माह में ही सभी राज्यों को केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गये पत्र में बताया था कि मंत्रालय ने कारावास अधिनियम में बदलाव के लिए एक प्रगतिशील और व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 को अंतिम रूप दिया है। गृह मंत्रालय ने ‘कारागार अधिनियम, 1894’ के साथ-साथ ‘कैदी अधिनियम, 1900’ और ‘कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950’ की भी समीक्षा की है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को भी ‘मॉडल जेल अधिनियम, 2023’ में शामिल किया है।
मंत्रालय ने कहा, आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 का मकसद जेल प्रबंधन में सुधार करना और कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना और समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नया कारागार अधिनियम महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर देगा, वहीं जेल प्रशासन में पारदर्शिता लायेगा। कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए प्रदान करेगा। नया अधिनियम कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और समाज में उनके पुनर्मिलन पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
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