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निलंबित IAS विनय चौबे जेल से बाहर आयेंगे, इन शर्तों पर…

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Ranch : झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुये रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि चौबे जांच में पूरा सहयोग करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे।

IAS चौबे 7 महीने से जेल में बंद

यह मामला 2009-10 के कथित जमीन घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जब चौबे हजारीबाग के DC थे। वे पिछले करीब 7 महीने से जेल में बंद थे। गौरतलब है कि ACB ने उन्हें 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया था।

निलबित IAS को SC से बड़ी राहत 

आरोप है कि 2022 की उत्पाद नीति में फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर कंपनियों को काम देकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। फिलहाल, चौबे को सशर्त आजादी मिली है, लेकिन जांच की आंच अभी भी जारी है।

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