#Corona में कैसे बजेगी शहनाई, आपके घर है शादी तो जान लें अपने शहर का नियम

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KohramLive Desk : कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से अपना पांव देश-दुनिया में पसार रही है। पॉजिटिव मामले रोज बड़ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में #LockDown, #NightCurfew के साथ-साथ कई सख्त कदम उठाये गये हैं। झाखंड सहित देश के कई राज्यों में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी है। आपके लिए यह जानना जरूरी होगा कि एक शादी समारोह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो आइये जानते हैं आपके राज्य में कितने लोग शादी में और कितने अंतिम संस्कार शामिल हो सकते हैं।

#CoronaGuidelines @Jharkhand

झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा है। सक्ती ऐसी कि सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों का भी चालान काटा जा रहा है। शादी-विवाह और अंतिम संस्कार को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए है। विवाह के लिए 200 लोग और अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों की सीमा तय की गई है।

#CoronaGuidelines @Bihar

बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, डाक, बैंक आदि पर ये लागू नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा निजी आयोजन पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कर के लिए 50 तथा श्राद्ध और विवाह के लिए 200 लोगों तक की सीमा रहेगी।

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#CoronaGuidelines @UttarPradesh

यूपी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते अधिकारियों को कई निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 से अधिक और बन्द स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। इसके अलावा धर्मस्‍थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।

#CoronaGuidelines @Maharastra

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले कदम उठाए थे। 24 घंटे में 35952 नए कोरोना केस आने के बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। मॉल, मार्केट और सिनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों को अनुमति दी जाएगी। वहीं शादी समारोह में महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।

#CoronaGuidelines @Rajasthan

राजस्थान की बात करें तो में शादी समारोह में आने वाले अधिकतम लोगों की संख्या 200 है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था और शादी, अंतिम संस्कार के लिए नियम तय किए थे। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राजस्थान में शादी में 200 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग तक शामिल हो सकते हैं।

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#CoronaGuidelines @Odisha

ओडिशा में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी में मेहमानों की सीमा 200 है और अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक जा सकते हैं। पहले शादी समारोह के लिए यह लिमिट 500 थी, जिसे अब तय कर दिया गया है।

#CoronaGuidelines @Chhatishgarh

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैवाहिक कार्यक्रम, अंतिम संस्कार, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 में सीमित कर दी गई है। इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों को Edistrict.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। विवाह के लिए आवेदन करने के साथ शादी का कार्ड या उसके डिटेल के साथ वर-वधू और उनके माता-पिता का आधार कार्ड स्कैन कर अपलोड करना होगा। विवाह का कार्यक्रम दुल्हा या दुल्हन के घर में आयोजित करने की शर्त के साथ ही अनुमति मिलेगी। दोनों पक्षों से वहां केवल 10 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।

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