Kohramlive Desk : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनुकंपा नियुक्ति नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के कर्मचाारयों के परिजनों को भी नौकरी मिल सकेगी। नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को भी अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है। जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस फैसले का मकसद संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक विपत्ति से बाहर निकालना है।
नियुक्ति में रखी जाएगी पारदर्शिता
दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य। परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए। बता दें कि इसमें कमाने वाले व्यक्ति अथवा सदस्यों, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी गौर किया जाना चाहिए। ‘ नई नीति कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसमें वेलफेयर अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे।
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