RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने RIMS की 6 स्टॉफ नर्सों को नियमित करने का ऑर्डर दिया है। इन्हें साल 2014 से नियमित किया जायेगा है। अदालत ने कहा कि जब इनकी नियुक्ति सही है, तो उन्हें सबके जैसा अधिकार पाने का हक है। अदालत ने इन्हें वर्ष 2003 से PF और ग्रेच्यूटी का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट का आदेश बेवसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।
2003 में संविदा पर हुई थी इनकी नियुक्ति
बता दें कि रिम्स ने छह स्टॉफ नर्स को उम्र का हवाला देकर नियमित करने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ लिली कुजूर व अन्य ने हाई कोर्ट में खिलाफ याचिका दाखिल की थी। साल 2003 में इन लोगों की RIMS में संविदा के आधार पर स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति हुई थी।
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