Ranchi : JPSC की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सौरभ सिंह और सोनम कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया। कोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाते हुये सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि अगर परीक्षा में 70 फीसदी लोग भी गलत तरीके से आये हों, तब भी सरकार उन्हें सीधे नहीं निकाल सकती। मामले के त्वरित निपटारे के लिए हाईकोर्ट ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्देश भी दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
JPSC परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर HC ने लगाई रोक…
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