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हाई कोर्ट ने कहा, अनुराग गुप्‍ता को अंतरिम राहत की जरूरत नहीं

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  • चार सप्‍ताह में राज्‍य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब
  • निलंबित एडीजी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्‍त करने की मांग की है

कोहराम लाइव डेस्क : निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता से जुड़े 2016 में राज्यसभा चुनावज में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि चार सप्ताह में जवाब दाखिल करे।

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जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान अनुराग गुप्ता की ओर से बताय़ा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी बहुत देर से दर्ज की गई है। उनके निलंबन को भी लगभग एक साल होने वाला है। उन्हें इस वाद में राहत दी जाए। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने कहा कि यह जमानतदार मामला है। वादी पुलिस बेल पर है। ऐसे में अंतरिम राहत की कोई जरूरत नहीं है।

हॉर्स ट्रेडिंग मामले में हैं आरोपी

उल्‍लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव 2016 मे हार्स ट्रेडिंग मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके खिलाफ अनुराग गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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