Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिये हैं। वहीं, कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियां X, मेटा और यूट्यूब सहित 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा, ‘जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाये।’ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि ये वीडियो हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ है। इस संबंध में याचिका वकील वैभव सिंह ने दाखिल की थी। याचिका में सिंह ने कहा, ‘यह दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। वीडियो पोस्ट करके ट्रायल कोर्ट के जजों की जान खतरे में डालने की कोशिश की गई है। इसकी जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिये, वहीं FIR दर्ज होनी चाहिये। वीडियो रीपोस्ट करने वाले लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। इन्होंने जानबूझकर अदालत को बदनाम करने की कोशिश की। इनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाना चाहिये।’ इस बिंदु पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। यह वीडियो तब का है जब शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था।
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