Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इसपर 7 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होने वाले चुनावों को देखते हुये आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर विचार कर सकता है। खबर है कि शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचें। अंतरिम जमानत मिल भी सकती है या नहीं भी।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई थी। ED की तरफ से पेश हुये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, “स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। सवाल गिरफ्तारी के समय को लेकर है, जिसे उन्होंने इंगित किया है, गिरफ्तारी का समय, आम चुनावों से ठीक पहले।” वहीं, ED के अनुसार, CM केजरीवाल ने कथित तौर पर अपने मंत्रियों और AAP नेताओं के साथ मिलकर काम किया और नीति के माध्यम से दिये गये एहसानों के बदले में शराब व्यवसायियों से “रिश्वत की मांग” करने में शामिल थे। बीते 21 मार्च से CM अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED के पास “कोई विकल्प नहीं” बचा था।
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