Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक के रास्ते को खाली रखें। इस सड़क का अतिक्रमण न होने दें। हाई कोर्ट में आज राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहने उनके पुनर्वास को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से उक्त बातें मौखिक कही।
रांची नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लालपुर में नॉनवेज के दुकानदारों को वेंडर मार्केट में शिफ्ट करने के बाद बचे स्थान पर अभी सब्जी विक्रेताओं को रखा जाएगा। सब्जी विक्रेताओं को सड़क से काफी दूर रहने को कहा गया है। दो माह में सब्जी विक्रेताओं के लिए डिस्टलरी पुल के निकट वेंडर मार्केट बनने पर उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।
नॉनवेज के दुकानदारों से खाली कराए गए जगह पर पार्किंग बनाने के लिए DC से NOC मांगा गया है। NOC मिलने के बाद वहां लोगों के लिए फ्री पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। चार कांस्टेबल स्थाई रूप से लालपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। बाइक से भी पुलिसकर्मी लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक की सड़क जाम ना हो यह सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी।
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