कोहराम लाइव डेस्क : वाहन रखने वालों के लिए खुशखबरी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब आपको इन्हें रीन्यू कराने के लिए अधिेक समय मिल गया है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।
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राज्य सरकारें लागू करें, ताकि जनता को न हो परेशानी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपार्ड हुए फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स अब 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे संबंधित यह आखिरी एडवाइजरी है और राज्य सरकारें इस एडवाइजरी को लागू करें, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो।
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