UP : योगी सरकार ने बेटियों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा बेटी को तब भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी,जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। लेकिन इसके लिए यह शर्त होगी कि ऐसी तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जार कर दिया है।
यह नियम पहले था
बता दें कि अब तक यह नियम था कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा बेटी तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते हो गया हो। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने भी इस पर अप पक्ष साफ कर दिया था कि तलाक के बाद बेटी माता-पिता की फैमिली पेंशन पाने की हकदार है।
कैट ने भी दिया बेटियों के पक्ष में निर्णय
कैट ने महिला (बेटी) के हक में फैसला देते हुए फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नियमों को भी स्पष्ट कर दिया है। कैट ने केंद्र सरकार और उत्तर रेलवे की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि माता-पिता की मौत के बाद तलाक का फैसला होने पर बेटी फैमिली पेंशन पाने की हकदार नहीं होती है। यानी कैट ने भी बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है।
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