Ranchi : झारखंड के टीचरों और कर्मियों को अब सैलरी तभी मिलेगी जब वह इस नए नियम का पालन करेंगे। यह नियम सभी सरकारी स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के टीचरों और कर्मियों पर लागू होगा। इस नियम के अनुसार अप्रैल से सैलरी ई-विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर मिलेगी। इस तरीके से हाजिरी नहीं बनानेवाले शिक्षकों एवं कर्मियों को सैलरी नहीं मिलेगी। अब सभी शिक्षक एवं कर्मियों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज की जाएगी। साथ ही ई-विद्यावहिनी को अपडेट करते हुए शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु जीईओ लोकेशन का दायर विद्यालय के जीईओ को-आर्डिनेट्स से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ई-विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप के नए वर्जन में मैनुअल उपस्थित की सुविधा को हटा लिया गया है।
इसकी जानकारी झारखंड की शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को दी है। साथ ही इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। यदि किसी वजह से किसी टीचर या कर्मी का ई-विद्यावाहिनी में बायोमिट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा इस कार्य को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।
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