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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम को 4 साल की सजा

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Kohramlive Desk : आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं। इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी। इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

यह है पूरा मामला 

26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पह रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाई। सीबीआई के मुताबिक, उनके पास 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था। चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी। चौटाला के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू की थी। ED ने बताया था कि पद पर रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा कमाई की और उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया। 2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।

सीबीआई को भी देने होंगे 5 लाख रुपए

चौटाला 5 लाख रुपए अलग से CBI को देने होंगे।  5 लाख न देने पर 6 महीने की और सजा हो सकती है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। इस पर जज ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए।  

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