बीमाधारकों की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल के नियम बदले, जानें क्या हुआ परिवर्तन

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कोहराम लाइव डेस्क : बीमाधारकों की सुविधा और फायदे को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल के नियमों में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। इससे बीमा सेवाओं के  विषय में लोगों की श‍िकायतों के निपटारे को अधिक सहज, सुविधाजनक और पुख्ता बनने की संभावना है।

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मौजूदा व्‍यवस्‍था बीमा कंपनियों के हित में

गौरतलब है कि एक संसदीय समिति ने पिछले साल यह संकेत दिया था कि बीमा लोकपाल के बारे में विवाद समाधान और श‍िकायत निवारण व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। यह कहा गया कि जो मौजूदा व्यवस्था है, वह बीमा कंपनियों के हित में ज्यादा है, बीमाधारकों के हित में कम है।

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बदलाव के बाद शिकायतों का बढ़ेगा दायरा

बदलाव के बाद अब बीमा कंपनी,एजेंट, ब्रोकर और अन्य सभी तरह के मध्यस्थों की तरफ से हुई खामी या गड़बड़ी की श‍िकायत भी लोकपाल में की जा सकेगी। पहले सिर्फ बीमा कंपनी और बीमाधारक के बीच किसी विवाद की श‍िकायत ही लोकपाल से की जा सकती थी। यह श‍िकायतें इश्योरेंस एक्ट 1938 या IRDAI रेगुलेशन 2017 के नियमों या प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के बारे में हो सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में इन बदलावों का प्रारूप जारी किया था।

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