कोहराम लाइव डेस्क : केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख तय कर दी है। 31 मार्च 2021 तक करा लेना है। निर्धारित डेडलाइन तक यदि कोई पैन को आधार से लिंक नहीं कराएगा, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन अमान्य हो जाएगा।
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बायेमीट्रिक आधार सत्यापन के जरिये कराएं लिंक
कोई भी इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर करा सकता है। 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह काम किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये भी पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
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