कोहराम लाइव डेस्क : जीवन सुरक्षा को लेकर गाडि़यों से संबंधित नियम को और कड़ा कर दिया गया है। इसके अनुसार, अब हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। पहली अप्रैल 2021 से ये नियम सारे देश में लागू कर दिए जाएंगे। सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था। इसे कानून मंत्रालय ने मंजूर कर लिया गया है।
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तीन दिनों में जारी होगा नोटिफिकेशन
मिली जानकारी के मुताबिक अगले तीन दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा।
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पुराने मॉडलों के लिए 31 अगस्त से लागू होगा नया नियम
मौजूदा कारों के मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। इसकी पहले प्रस्तावित डेडलाइन जून 2021 थी। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए लोगों से प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे थे।
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अभी सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए है यह नियम
अभी सभी कारों में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य है। साथ में बैठ यात्री के लिए एयरबैग जरूरी नहीं है। दुर्घटना के वक्त उसे भी गंभीर चोट और मौत का डर रहता है। ज्यादातर कारों में स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स अनिवार्य हैं, लेकिन जिंदगी बचाने वाला एयरबैग अनिवार्य नहीं है।








