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नामांकन में एक भी गलती, उम्मीदवारी खत्म… जानें

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Ranchi : रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज यानी 29 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। नियमों की अनदेखी करने पर नामांकन रद्द हो सकता है।

नामांकन से जुड़ी अहम बातें

  • प्रत्याशी अधिकतम तीन समर्थकों के साथ ही नामांकन स्थल जायेंगे।

  • नामांकन 4 फरवरी तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच होगा।

  • नामांकन स्थल के 100 मीटर दायरे में ही प्रवेश की अनुमति होगी।

  • कागजात की कड़ी जांच के निर्देश दिये गये हैं।

प्रचार पर सख्ती

  • बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर रोक।

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित।

  • बिना परमिशन वाहन पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।

  • सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित।

  • धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग नहीं होगा।

  • सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई होगी।

  • हथियार लेकर चलने पर रोक, सिर्फ परंपरागत छूट वाले समुदायों को अपवाद।

आदर्श आचार संहिता लागू

नगर निकाय चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। प्रशासन ने आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान शांति भंग करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए पूरे चुनावी समय में सख्त निगरानी रखी जायेगी।

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