DELHI : देश की राजधानी दिल्ली में अब ई-रिक्शा (E-Rickshaw) खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जरूरी है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी ई-रिक्शा निर्माता और डीलर्स को भी पत्र लिखा है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को ही ई-रिक्शा की बिक्री की जाए। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस और बिना लाइसेंस के चल रहे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है।
पकड़े गए थे 235 रिक्शा
सोमवार को विकास मार्ग, मदर डेरी और रिंग रोड व अन्य जगहों से 235 रिक्शा पकड़े गए थे। दिल्ली में मौजूदा समय में एक लाख पांच हजार से अधिक ई-रिक्शा हैं, लेकिन काफी रिक्शा का संचालन बिना स्थायी लाइसेंस के किया जा रहा है, जिनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई शुरू की है।
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