Dhanbad : हिट एंड रन यानी मारो और भागो के शिकार जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धनबाद के सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज ने आज यानी गुरुवार को दोषी करार दिया है। दोनों को भादवी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया। वहीं आने वाले 6 अगस्त को सजा का ऐलान किया जाएगा। जज मौत मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर सीबीआई कोर्ट ने केवल 5 महीनों ने सुनवाई पूरी की। अब दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
यहां याद दिला दें कि आज से ठीक एक साल पहले यानी 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दरम्यान जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई थी। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। टक्कर मारने वाले ऑटो को गिरिडीह से बरामद किया गया था। वहीं आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को पुलिस ने दबोच लिया था। जज के हिट एंड रन कांड को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः मामले में संज्ञान लिया था। गुजरे साल के अगस्त महीने में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
सीबीआई ने 20 अक्तूबर 2021 को जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी। 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी थी। अब दिवंगत जज उत्तम आनंद की बरसी पर कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है।
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