Ranchi : भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इस फॉर्म के जरिये मतदाता की पहचान, पता और पात्रता से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जायेगा। ऐसे में फॉर्म भरते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिये हर जानकारी सही, स्पष्ट और दस्तावेजों के अनुरूप भरना बेहद जरूरी है।
सबसे ऊपर का हिस्सा मतदाता नहीं, BLO भरेंगे
गणना फॉर्म के सबसे ऊपर BLO (Booth Level Officer) का नाम, संपर्क नंबर, मतदान केंद्र और क्यूआर कोड दर्ज रहता है। इस हिस्से को BLO ही भरते हैं। मतदाताओं को इसमें कोई जानकारी नहीं भरनी है। इसके बाद मतदाता को अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, वर्तमान पूरा पता सावधानीपूर्वक भरना होगा। यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, तो पुराने और वर्तमान विवरण का सही मिलान करना भी आवश्यक है।
परिवार की जानकारी भी देनी होगी
फॉर्म में पिता, माता या पति/पत्नी का नाम, जन्म स्थान तथा परिवार के अन्य मतदाताओं का विवरण भी मांगा गया है। यदि किसी जानकारी में बदलाव हुआ है, तो उसका सही और अद्यतन विवरण दर्ज करें। अधूरी या गलत जानकारी देने से सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
जन्म वर्ष के अनुसार अलग-अलग दस्तावेज जरूरी
निर्वाचन आयोग ने जन्म तिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेज भी तय किये हैं।
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण देंगे।
- 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता अपने साथ माता या पिता में से किसी एक का भी संबंधित प्रमाण देना होगा।
- 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता अपने साथ माता और पिता, दोनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे।
इन दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में कर सकते हैं जमा
मतदाता आवश्यकता के अनुसार इनमें से कोई मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं,
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- सरकारी सेवा अभिलेख
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य दस्तावेज
- सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रतियां फॉर्म के साथ BLO को देनी होंगी।
फॉर्म भरने के बाद क्या करें?
सभी जानकारी भरने के बाद निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगायें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म BLO को जमा करें।
सबसे जरूरी बात, यह गलती बिल्कुल न करें
BLO मतदाताओं को गणना फॉर्म की दो प्रतियां दे रहे हैं।
- दोनों प्रतियों को सावधानीपूर्वक भरें।
- एक प्रति BLO को जमा करें।
- दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें।
ध्यान रखें, कई जगहों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ मतदाता गलती से दोनों प्रतियां BLO को ही सौंप दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। पावती वाली प्रति भविष्य में आपके काम आ सकती है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि गणना फॉर्म पूरी सावधानी से भरें, सही दस्तावेज संलग्न करें और समय पर BLO को जमा करें, ताकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पारदर्शी और सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
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