Kohramlive Desk : देश की ट्रेनों में यात्रियों को जाने के लिए टिकट लगता है, लेकिन हर क्लास की बोगी में एक टिकट पर कोई यात्री कितने वजन तक का सामान फ्री ले जा सकता है, इसका भी नियम तय किया गया है। उससे ज्यादा ले जाने पर उसका चार्ज लगता है।
इस प्रकार लगता है चार्ज
ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है। टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है। फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। ज्यादा सामान ले जाने पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना होता है। यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है। अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है।
इसे भी पढ़ें : जल, जंगल, जमीन की हिमायती सरकार से लोगों को आस… सुनें क्या बोले गांव के लोग
इसे भी पढ़ें : मां का उतरा चेहरा देख जवान बेटा लटक गया फंदे पर… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें : मां का उतरा चेहरा देख जवान बेटा लटक गया फंदे पर… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें : मां का उतरा चेहरा देख जवान बेटा लटक गया फंदे पर… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें : जल, जंगल, जमीन की हिमायती सरकार से लोगों को आस… सुनें क्या बोले गांव के लोग
इसे भी पढ़ें : मां का उतरा चेहरा देख जवान बेटा लटक गया फंदे पर… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें : जल, जंगल, जमीन की हिमायती सरकार से लोगों को आस… सुनें क्या बोले गांव के लोग
इसे भी पढ़ें : मां का उतरा चेहरा देख जवान बेटा लटक गया फंदे पर… देखें क्यों








