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DICGC Act में होगा बदलाव, बैंक डूबने पर भी सुरक्षित रहेंगे 5 लाख रुपये

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कोहराम लाइव डेस्क : बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक डूबने पर भी ग्राहकों के 5 लाख रुपये सुरक्षित रहेंगे। निकासी पर पाबंदी नहीं लगेगी, क्‍योंकि मोदी सरकार DICGC  यानी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इससे बैंक के दिवालिया होने पर अब किसी भी खातेदार को 5 लाख तक की रकम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह राशि‍ नए नियम के अनुसार 90 दिनों के भीतर ग्राहक को प्राप्‍त हो जाएगी।

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DICGC से खातों में जमा रकम पर मिलती है गारंटी

DICGC रिजर्व बैंक की एक संस्था है, जो खातों में जमा रकम पर गारंटी देती है। यह सभी प्रकार के बैंक डिपॉजिट को कवर करता है, जिनमें बचत खाता, सावधि जमा, चालू खाता और रिकरिंग डिपॉजिट शामिल हैं। बजट 2021 से पहले ये गारंटी 1 लाख रुपये तक की होती थी, लेकिन अब इसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये  कर दिया गया है।1993 से पहले ये गारंटी केवल 30 हजार रुपये की होती थी।

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