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डीजीपी और गृह सचिव को Court में हाजिर होने का आदेश

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रांची :  हजारीबाग की नाबालिग लड़की को एसिड पिलाने के मामले में पुलिस की धीमी जांच पर high Court ने शुक्रवार छह नवंबर को सख्‍त नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है।

27 नवंबर को Court में पेश होना होगा

अदालत ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को 27 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है, ताकि उन्हें मामले में पुलिस की कार्यशैली से अवगत कराया जा सके। आज इस मामले में कोर्ट ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से पीड़िता का भी पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान हजारीबग के एसपी भी हाजिर थे। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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2018 का है मामला

बता दें कि यह मामला 2018 का है। हजारीबाग में एक नाबालिग लड़की से एक युवक ने बदसलूकी की थी। उसे एसिड पिला दिया था। अखबारों में खबर छपने के बाद हाई कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा।

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