Palamu : पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार (पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) के 10 से 15 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पलामू के DC ने डिटेल एक्शन प्लान पर एक हफ्ते में समुचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दिया। इस मसले पर हनुमंत कथा आयोजन समिति ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि पिछले दो साल में झारखंड में कितने धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई और कितने के कार्यक्रम को रिजेक्ट किया गया। वहीं, राज्य में पहले जो भी धार्मिक आयोजन हुये हैं, उनमें जो शर्त लगाई गई थी, क्या वैसे ही शर्त बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में है या कुछ और शर्तें उनके कार्यक्रम में लगाई गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
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