Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती करते हुये DC दिनेश यादव ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति किसी भी लाउडस्पीकर, डीजे या साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (W.P. (PIL) No.-1932/2021 Khushilal Mahto & Others vs State of Jharkhand) के अनुपालन में लागू किया गया है। DC ने सभी अधिकृत पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत मिलने पर आपसी समन्वय बनाकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और ध्वनि विस्तारक उपकरण तत्काल जब्त किये जायेंगे।
आदेश की मुख्य बातें
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर/डीजे/साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध
- सभी अस्पताल, नर्सिंग होम और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे को “साइलेंस जोन” घोषित
- सार्वजनिक स्थलों पर शोर स्तर परिवेशी ध्वनि से 10 dB(A) से अधिक नहीं होगा
- उल्लंघन पर साउंड सिस्टम जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी
शिकायत के लिए जारी किये गये हेल्पलाइन नंबर
ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज कराने के लिये जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जिला स्तर: अपर समाहर्ता राज महेश्वरम – 9470580770। अनुमंडल स्तर: गढ़वा SDO संजय कुमार 7903796154, रंका SDO 9534102095, श्री बंशीधर नगर SDO 7763988693। पुलिस समन्वय: SDPO गढ़वा 9113195512, SDPO रंका 9871154376, SDPO श्री बंशीधर नगर 9631584608, PCR प्रभारी संतोष कुमार 9955477275। इसके अलावा प्रखंड व अंचल स्तर पर भी अधिकारियों को नामित किया गया है, जिनसे सीधे संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।






