Kohramlive Desk : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Deccan Urban Co-operative Bank) के लाइसेंस को 18 अगस्त को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक समिति के रजिस्ट्रार को बैंक के सारे पैसों को मैनेज करने के लिए भी कहा है। आरबीआई ने इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश भी दिया है।
बैंक के पास कमाई का नहीं रह गया था साधन
आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई इसलिए की है, क्योंकि बैंक के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। इतना ही नहीं, बैंक की आर्थिक हालत भी बेहद खराब थी और उसके पास बैंक डिपॉजिटर्स को पैसे वापस करने के लिए कैपिटल की कमी थी। ऐसे में आरबीआई को यह सख्ती दिखानी पड़ी।
ग्राहकों पर असर
अब सवाल है कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद से ग्राहक अपना पैसा निकाल पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि ग्राहक अब अपने खाते से न पैसे निकाल पाएंगे न ही उसे पैसे जमा कर पाएंगे। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों को न फॉलो करने के कारण किया है।
ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस लाभ
ग्राहकों को घबराने कि जरूरत नहीं है। जिन ग्राहकों का पैसा डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा दी जा रही है।
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