Ranchi : नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नियमों के दायरे में संपन्न कराने के लिये प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से बुंडू अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बुंडू के SDO द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत यह निषेधाज्ञा 29 जनवरी की सुबह 6 बजे से 7 फरवरी की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। बुंडू के अनुमंडल कार्यालय (द्वितीय तल्ला, कमरा संख्या-03 एवं 04) के 100 मीटर के दायरे में ये सख्त नियम लागू रहेंगे।
- नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी समेत अधिकतम 5 व्यक्ति और केवल 3 वाहन की अनुमति
- बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पर पूरी रोक
- अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम-बारूद आदि) और हरवे-हथियार (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि) लेकर चलने पर प्रतिबंध
- बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल को इससे छूट रहेगी।)
नामांकन से प्रतीक आवंटन तक सख्ती
रांची के DC मंजूनाथ भजन्त्री और SSP राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के आलोक में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस अवधि में नामांकन दाखिल करने से लेकर निर्वाचन प्रतीक आवंटन तक सभी गतिविधियां होंगी, ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाये रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। प्रशासन का साफ संदेश है चुनाव होगा, उत्साह होगा, लेकिन कानून के दायरे में। नियम तोड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई तय है।









