kohramlive desk : कोरोना से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का दिर्नेश Supreme court ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे।
23 सितंबर को आदेश रखा गया था सुरक्षित
बता दें कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी। तब कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका। यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है।
30 जून को कोर्ट ने कही थी मुआवजा देने की बात
30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। अब कोर्ट ने इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
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