Garhwa(Nityanand Dubey) : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन ने गढ़वा में कड़ा रुख अपनाया है। सदर SDM संजय कुमार ने मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान डीजे युक्त दो चुनावी प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया और संबंधित प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। SDM संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान मझिआंव बाजार क्षेत्र में नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शोभा देवी और सुमित्रा देवी के प्रचार वाहन अनधिकृत रूप से डीजे बजाते हुये पाये गये। नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुये SDM ने मौके पर ही दोनों वाहनों को जब्त कर मझिआंव थाना में खड़ा कराने का निर्देश दिया। साथ ही BDO को उड़नदस्ता दल (FST) के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज कराने को कहा।
SDM संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी है, जिसमें डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के प्रचार वाहन चलाना नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने सभी उड़नदस्ता दल (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) को सतर्क रहने के निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी जुलूस, रैली या प्रचार में डीजे का प्रयोग पाये जाने पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।






