Kohramlive : पश्चिम बंगाल में चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। CM शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर अभया के साथ हुई कथित बर्बर दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लंबे समय से इस मामले को लेकर न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिये बड़ी कार्रवाई का रास्ता खोलने वाला कदम माना जा रहा है।
कोई भी कानून से ऊपर नहीं
CM शुभेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुये कहा कि यह “गर्व और सकारात्मक कदम” है। उन्होंने अपने बयान में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पहले इस मामले की जांच को लंबे समय तक गलत तरीके से रोका गया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कानून सर्वोपरि है और “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सच को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता और दोषियों को जवाब देना ही होगा।
আজ আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একটি মহতী ও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।
গত ৯ই অগস্ট ২০২৪ সালে আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বোন অভয়ার নৃশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় তৎকালীন আর.জি. কর-এর সুপার; কুখ্যাত সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি পদ্ধতি অনুযায়ী ইডি কে… pic.twitter.com/8YVesKELxS— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 18, 2026
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