Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा कस्टडी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को सुनवाई करते हुये कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिये नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। जांच व पूछताछ से CM को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि ‘आप’ हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ED का प्रतिनिधित्व कर रहे ASG एसवी राजू ने कहा, ‘आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने यह भी कहा उसे मनी ट्रेल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि CM केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है।’ इधर, CM अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा इसी मसले पर पहले ही दो याचिकाएं खारिज की गई हैं और यह मात्र प्रचार पाने के लिए है। ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिये।
#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest by ED dismissed by Delhi High Court, ASG SV Raju, representing the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case says, “Today the judge gave the judgement after seeing all the evidence and the court also… pic.twitter.com/vA608tfEpb
— ANI (@ANI) April 9, 2024
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