RANCHI : राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू में नगर आयुक्त से होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। श्री मारू ने कहा कि टैक्स के पुनर्मूल्यांकन के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। होल्डिंग टैक्स साल में एक बार दिया जाता है और यह अप्रैल माह में भुगतान किया जाता है। एक महीना पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5% छूट का प्रावधान था, लेकिन एजेंसी का कहना है कि इस संबंध में भी कोई आदेश नहीं आया है। होल्डिंग टैक्स में जल कर को भी जोड़ा गया है। लेकिन कई घरों में कनेक्शन रहने के बावजूद जलापूर्ति नहीं हो रही है, इसीलिए इस संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए।
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