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जमशेदपुर और चतरा में चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने दिया नोटिस

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Jamshedpur : जमशेदपुर में अवैध निर्माण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने सभी भवन मालिकों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मौखिक कहा कि अगर निर्माण अवैध हुआ है तो उसे तोड़ा जायेगा। कोर्ट कार्रवाई से पहले सभी पक्षों को मौका देना चाहती है, इसलिये सभी को प्रतिवादी बनाया जाये। वहीं, प्रार्थी राकेश कुमार झा ने करीब 24 भवन मालिकों को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इनको एक माह में अपना पक्ष रखने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि अक्षेस के अधिकारियों की मिलीभगत 1800 अवैध निर्माण हुआ है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। खबर है कि चतरा के प्रतापपुर गांव में वन भूमि को कब्जा कर बनाये गये झुग्गी झोपड़ियों को भी बहुत जल्द हटाया जायेगा। कोर्ट के निर्देश पर 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रतापपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रतापपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत राम ने मीडिया को बताया कि प्रतापपुर वन क्षेत्र के कसमार, गोमे, बराटपुर, शंकरपुर, बसबुट्टा, रामपुर, परहियाडीह सहित कई गांवों से सटे हजारों एकड़ वन भूमि को लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

 

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