Kohramlive : पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘पॉक्सो की धारा के तहत अपराध का संकेत देने’ के लिए ‘कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है’ और पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। केस रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब जांच में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है।
#WATCH | Minor wrestler’s case | We have filed the final report in the POCSO case; the next date of hearing is the 4th of July: Atul Srivastava, Special Public Prosecutor pic.twitter.com/iCTiUNhNIo
— ANI (@ANI) June 15, 2023
इसके अलावा, कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर की है। इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा, हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।
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