- जमानत रद्द कराने के लिए दायर याचिका खारिज
रांची : ढुलू महतो को सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत। बाघमारा से BJP विधायक की जमानत रद्द कराने के लिए दायर याचिका हुई खारिज। बुधवार छह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने जुलाई 2020 में ढुलू महतो को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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BJP विधायक के खिलाफ क्या था मामला
कतरास की एक नेत्री ने विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इनके खिलाफ घटना के एक साल बाद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था।
इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जुलाई 2020 में उन्हें जमानत प्रदान कर दी। इसी के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि ढुलू अगर जेल से बाहर रहेंगे तो इस मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। महिला का कहना है कि ढुलू महतो का इस क्षेत्र में काफी दबदबा है और मामले को लेकर लोगों पर बना सकते हैं दबाव।
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