Kohramlive Desk: मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बाइक की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिन बाद प्रभाव में आ जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। फिलहाल बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस 500 रुपये का जुर्माना करती है या उनका तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर देती है।
ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपए जुर्माना
इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब ऐसा करने पर कई हजार के चालान कटने के मामले सामने आए हैं।
इस प्रकार भरें ट्रैफिक चालान
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।
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