Kohramlive : हम सभी जानते हैं कि Pan Card के जरिए वित्तीय लेनदेन आसानी से किया जा सकता है। इसके माध्यम से इनकम टैक्स भी दाखिल किया जाता है। ऐसे में इसका महत्व जगजाहिर है। इस महत्व को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है। अगर आप 31 मार्च 2023 को या उससे पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड
ऐसे में 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
आधार कार्ड
पैन-आधार लिंक आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आपके आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। भारत सरकार ने व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग के जरिए कई बार कहा गया है कि जो लोग छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन सभी पैनधारकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना
अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या कहीं भी दर्शाने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स दाखिल करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
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