Kohramlive : देश की राजधानी दिल्ली में एक हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर बड़ा फैसला सुनाते हुये खेल की दिशा बदल दी है। कोर्ट ने संजय कपूर के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया है। विदेशी खातों और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर भी रोक लगा दी है। यानी, अब बिना अदालत की नजर के एक भी रुपया इधर-उधर नहीं होगा। करिश्मा कपूर(Karisma Kapoor) के बच्चों समायरा कपूर एवं कियान राज कपूर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सौतेली मां प्रिया कपूर को संपत्ति बेचने, ट्रांसफर करने या गिरवी रखने से रोक दिया गया है।
Karisma Kapoor के पति की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने साफ कहा कि संपत्ति न बेची जायेगी, न ट्रांसफर होगी। प्रिया कपूर को सभी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। वहीं, हर ट्रांजेक्शन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जस्टिस ज्योति सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि “संपत्ति को सुरक्षित रखा जाये, उसमें कोई बदलाव न हो।” कोर्ट ने विदेशी बैंक खातों, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर भी तत्काल रोक लगा दी है। संजय कपूर का 12 जून 2025 को निधन हो गया था। तभी से 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। साल 2016 में करिश्मा कपूर से तलाक हो गया था। बाद में प्रिया सचदेव से शादी हुई थी।
करिश्मा(Karisma Kapoor) के बच्चों ने सौतेली मां पर फर्जी वसीयत तैयार करने एवं संपत्ति की अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया। यहां तक कि संजय की मां ने भी वसीयत की वैधता पर सवाल उठाये।
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