Kohramlive : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स देना होगा।आपको बता दें इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स की छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने इस दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। बता दें पुरानी टैक्स व्यवस्था में होम लोन से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी तक टैक्स सेविंग की सुविधा मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौकरी करे वाले 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही से प्लानिंग करना काफी जरूरी है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश कर 1.5 लाख रुपये बचा सकते है। इस 1.5 लाख रुपये को काटने के बाद आपकी टैक्स देनदारी घटकर 8.5 लाख रुपये रह जाएगी।
इसके अलावा एनपीएस में 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं। यह आप सेक्शन 80CCD (1B) के तहत बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने घर ले रखा है तो आप 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप उनके नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती पा सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के नियम के मुताबिक, 5 लाख रुपये की आय पर कर 12,500 रुपये (2.5 लाख रुपये का 5%) है। ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87ए के तहत 12500 रुपये की छूट मिलती है, क्योंकि तमाम कटौतियों का फायदा उठाकर आप भी 5 लाख के स्लैब में आ गए हैं और आपको जीरो टैक्स देना होगा।
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