DELHI : दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 का नियम 20 बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। इसके मुताबिक 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं। 18 लीटर बीयर रख सकते हैं।
जमाखोरी के मामले में राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब जमाखोरी के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ Excise act के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के घर में 25 साल से अधिक उम्र के 6 लोग थे। ऐसे में उनके घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन या रम और 108 लीटर बीयर, बाइन रखी जा सकती है। ऐसे में आबकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।
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