Kohramlive : केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोना और उससे गहनों की खरीद-बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया। अब नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। बाजार में बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेचा जा सकता। अभी चार और छह अंकों वाला हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बेचे जा रहे हैं। सरकार ने इन हॉलमार्क में ही बदलाव कर दिया है।
चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी
31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। साथ ही 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।
क्या होता है HUID नंबर
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वैलरी की पहचान के लिए होता है। HUID नंबर 6 अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है। इसकी मदद से उपभोक्ता को ज्वेलरी से जुड़ी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ज्वेलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है।
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