UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और उमर अहमद को उनके छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल देने का आदेश दिया है। दोनों फिलहाल अलग-अलग जेलों में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने बुआ परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 8 अगस्त को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। साथ ही उन्हें एक-एक घंटे तक परिवार के साथ रहने की भी इजाजत दी गई है। इसके बाद दोनों को वापस जेल भेजा जायेगा।
सुनवाई के दौरान अली अहमद झांसी जेल और उमर अहमद लखनऊ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुये। शुरुआती तकनीकी दिक्कत पर अदालत ने नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों भाई अपने दिवंगत भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उमर अहमद ने अली से कहा, “हिम्मत रखो, कल मुलाकात होगी। मीडिया कुछ भी बुलवाये तो बोलना मत।” गौरतलब है कि अबान अहमद की बीते कल झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को प्रयागराज के चकिया स्थित कसारी-मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जायेगा।















